The court sentenced

Madhya Pradesh

पति द्वारा पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सीहोर पति द्वारा पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक पंकज रघुवंशी ने बताया कि दिनांक 12 दिसंबर 2022 को फरियादी शिवकुमार परते ने रिपोर्ट लिखाई कि पिता रमेश परते और मां रामरती बाई के बीच विवाद हो रहा था। करीब 7.30 बजे फरियादी का भाई अरविंद परते सत्रामऊ में वरुण चौहान के यहां चला गया था। उसके बाद करीबन 8 बजे फरियादी सनखेड़ी में दुकान पर सामान लेने

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