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Temple robbery

Madhya Pradesh

मंदिर में डकैती की साजिश नाकाम, पुलिस ने धर दबोचा – अब सात साल की जेल तय

भिंड विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक-1 मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने सोमवार को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए पांच आरोपितों को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष का कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार घटना 23 मई 2019 की है। पुलिसकर्मियों ने छिपकर आरोपियों की बातचीत सुनी रात लगभग 11 बजे थाना रौन के प्रभारी अमर सिंह सिकरवार को मुखबिर से सूचना मिली कि बहादुरपुरा और बघेली के बीच स्थित एक ट्यूबवेल पर 4-5 व्यक्ति छिपे हुए हैं। वे कालिका माता

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