Saturday, January 24, 2026
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Madhya Pradesh

प्रशासनिक कार्यों की सुगमता के लिए तहसीलदारों, अपर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अस्थाई पदस्थापन/संबद्धता का आदेश जारी

भोपाल   नए पदोन्नति नियमों को लेकर सपाक्स कर्मचारी व सामाजिक संस्था ने कोर्ट जाने की खुली चेतावनी दे दी है। इससे पहले जिलों में सांसद व विधायकों से मुलाकात करेंगे। नियमों में विसंगतियों के बारे में बताएंगे। ये चेतावनी नार्मदीय भवन में हुए सपाक्स अधिकारी कर्मचारी संस्था के राज्य स्तरीय अधिवेशन में लिए निर्णय के बाद दी गई। कहा गया कि अधिकारियों ने 2019 जैसी गलती दोहराई है। बैठक में सपाक्स संथा के अध्यक्ष डॉ. केएस तोमर, सचिव राजीव खरे, सपाक्स समाज के अध्यक्ष केएल साहू अध्यक्ष, कर्मचारी नेता सुधीर

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