सरकार ने किया ऐलान ऑनलाइन Tax भरने पर मिलेगी 100% की विशेष छूट
भोपाल एमपी में भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 का सपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य करों का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करें। 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया तो 1 अप्रेल से करदाताओं को दोगुना राशि चुकानी पड़ेगी। सरकार ने 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी है। जुर्माने से बचने के लिए करें भुगतान सरकार ने 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार
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