सूरत कोर्ट का फैसला: सहमति से शारीरिक संबंध के बाद शादी से इनकार को नहीं माना जाएगा रेप
अहमदाबाद गुजरात के सूरत में सेशन्स कोर्ट ने एक युवक को तीन साल पुराने रेप के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अगर महिला लंबे समय तक अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, तो बाद में शादी से इनकार कर देना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। क्या है मामला? यह केस जुलाई 2022 का है। सूरत के डींडोली इलाके की एक युवती (बीबीए की छात्रा) ने कतारगाम में एम.टेक कर रहे युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि युवक ने
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