surat court

National News

सूरत कोर्ट का फैसला: सहमति से शारीरिक संबंध के बाद शादी से इनकार को नहीं माना जाएगा रेप

अहमदाबाद  गुजरात के सूरत में सेशन्स कोर्ट ने एक युवक को तीन साल पुराने रेप के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अगर महिला लंबे समय तक अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, तो बाद में शादी से इनकार कर देना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। क्या है मामला? यह केस जुलाई 2022 का है। सूरत के डींडोली इलाके की एक युवती (बीबीए की छात्रा) ने कतारगाम में एम.टेक कर रहे युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि युवक ने

Read More
National News

सूरत की सेशन कोर्ट ने दोष सिद्धि पर स्टे की याचिका ख़ारिज की… जज ने एक शब्द भर कहा “डिसमिस”

इम्पेक्ट न्यूज़। डेस्क। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस यानी खारिज। जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर राहुल ने दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

Read More
error: Content is protected !!