वकील अपने मुवक्किल का पोस्टमैन नहीं बनना चाहिए- SC
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जमीन मुआवजा मामले में महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए वकील को फटकार लगाई। न्यायालय ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के हलफनामे को 'अवमाननापूर्ण' माना और वकील से कहा कि उन्हें ऐसा हलफनामा दाखिल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इस पर वकील ने तुरंत माफी मांग ली और उच्चतम न्यायालय से कहा कि राज्य आईएएस का यह बयान वापस ले रहा है। हालांकि, कोर्ट का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने उस आईएएस ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी कर
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