Supreme Court judicial officers

Madhya Pradesh

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया—मध्य प्रदेश के ज्यूडिशियल अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल की जाए

भोपल   सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के ज्यूडिशियल अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने का फैसला किया. यह अंतरिम आदेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने पास किया, जिसमें जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और के विनोद चंद्रन शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र में एक साल का अंतर है. बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर

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