बिना लाइसेंस के इलायची का व्यापार करने की अनुमति नहीं है: मसाला बोर्ड
कोच्चि मसाला बोर्ड एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था को बिना लाइसेंस के इलायची का व्यापार करने की अनुमति नहीं है। मसाला बोर्ड के अनुसार, इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 और मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत बोर्ड की ओर से जारी वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही किसी भी व्यापारी को इलायची बेचने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यापारी या संस्था ने संबंधित नियमों का उल्लंघन किया, तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मसाला बोर्ड के
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