SIR पर चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश, कहा- DM, SDM, और कलेक्टर से जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र ही होंगे मान्य
नेशनल न्यूज डेस्क। कोलकाता। चुनाव आयोग ने बंगाल के समस्त जिला चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि राज्य में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के क्षेत्र में किन दस्तावेजों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि जिलाधिकारी (डीएम), अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम), महकमा शासक व कोलकाता के क्षेत्र में कलेक्टर की ओर से जो स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, वे ही एसआइआर की प्रक्रिया में मान्य होंगे। चुनाव आयोग ने SIR को लेकर जारी किए निर्देश
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