मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सैफअली खान और शर्मिला टैगोर को एक मामले में आंशिक राहत मिली
जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, उनके बेटे सैफ अली खान और सबीबा सुल्तान को एनिमी प्रॉपर्टी मामले में अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रापर्टी के एक्ट मामले में उन्हें अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि अपीलीय प्राधिकरण गुण-दोषों के आधार पर निर्णय ले। गौरतलब है कि पटौदी परिवार की तरफ से उक्त याचिका साल 2015 में दायर की
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