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मानहानि केस में शाहरुख-गौरी को समन, समीर वानखेड़े ने मांगा 2 करोड़ का हर्जाना

नई दिल्ली/ मुंबई  दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को मानहानि के मामले में समन जारी किया है. यह समन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर की गई याचिका पर जारी किया गया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया

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