प्रदेश के निजी स्कूलों को बड़ी राहत देने जा रही, कोई भी स्कूल परिवहन (बस) फीस भी अब अलग से नहीं ले सकेगा
भोपाल राज्य सरकार प्रदेश के निजी स्कूलों को बड़ी राहत देने जा रही है। अब ऐसे स्कूल जिनकी किसी भी कक्षा के लिए वार्षिक फीस 25 हजार रुपये से कम है, वे फीस नियंत्रण अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। यदि ऐसे स्कूल 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि करते हैं तो इसके लिए पहले जिला समिति से अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम के प्रविधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वाहन शुल्क वार्षिक फीस में होगा शामिल कोई भी स्कूल परिवहन (बस) फीस भी अब अलग से
Read More