कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा मौत के मामले में 28 साल बाद फिर से जांच के आदेश, भाई ने कहा- अदालत ने हमारी बात सुनी, विश्वास है कि न्याय होगा
भोपाल मध्य प्रदेश की दिवंगत कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की 1997 में हुई संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल की एक अदालत ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पलक राय ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए टीटी नगर पुलिस को मामले की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया. इस फैसले से सरला मिश्रा के परिवार को 28 साल बाद न्याय की उम्मीद जगी है. 14 फरवरी 1997 को सरला मिश्रा भोपाल के साउथ टीटी नगर स्थित अपने सरकारी आवास में
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