मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिया, लगा झटका
महारास्ट्र मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी करार देते हुए 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। यह मामला डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर किया गया था, जिनका आरोप है कि राउत ने उन पर और उनके एनजीओ पर झूठे आरोप
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