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Madhya Pradesh

भोपाल में किराएदारों, नौकरों और पीजी-हॉस्टल वालों के लिए नया आदेश जारी

भोपाल  :एमपी के भोपाल शहर की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के अनुसार अब शहर में किराये से रहने वाले, पेइंग गेस्ट, छात्रावासों के विद्यार्थी, घरों में काम करने वाले नौकर सहित किसी भी प्रकार से अस्थायी रूप से ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को अनिवार्य रूप से देनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर की सुरक्षा के लिए खतरा पुलिस ने

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