Private School Fee Amendment

Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश विधानसभा में स्कूल शिक्षा विनियम संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ

भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा में स्कूल शिक्षा विनियम संशोधन विधेयक यानी निजी विद्यालय फीस संशोधन विधेयक 2024 पारित हो चुका है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होनें मोहन यादव सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। जल्द ही प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए नए नियम लागू होंगे। जिसके बाद स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार नई शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश

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