Customer से 342 रु लिए, न पिज्जा दिया न रिफंड – अब Zomato भरेगा 15,342 का हर्जाना!
ग्वालियर ग्वालियर में एक ऑनलाइन फूड ऑर्डर को लेकर जोमैटो और परम फूड्स को उपभोक्ता फोरम का सख्त फैसला झेलना पड़ा। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने आदेश दिया कि दोनों कंपनियां मिलकर उपभोक्ता को 342 रुपए 6% ब्याज सहित लौटाएं और मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपए का हर्जाना दें। इसके अलावा केस लड़ने का खर्च 5 हजार रुपए भी चुकाना होगा। यदि 45 दिनों में यह राशि नहीं दी गई तो अतिरिक्त 5 हजार रुपए और भरने होंगे। ऑनलाइन फूड ऑर्डर बना परेशानी की वजह Read moreमहाकाल मंदिर
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