NEET UG परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- खामी के पर्याप्त सबूत नहीं
नई दिल्ली नीट-यूजी पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती क्योंकि बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा और यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला सुरक्षित करते हुए कहा था कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा मुख्य मुद्दा यह है कि इस आधार पर पुनः परीक्षण (Re-Test) आयोजित करने का
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