पति के पास पत्नी की बेवफाई का सबूत, MP हाईकोर्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत तस्वीरों को माना सही
जबलपुर जबलपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि विवाहेतर यौन संबंध के आधार पर तलाक की डिक्री जारी करने में 65-बी सर्टिफिकेट के बिना तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस विशाल धगट और जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने यह स्पष्ट किया कि शादी के मामलों में इंडियन एविडेंस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं होता है। कोर्ट ने इस आधार पर दायर एक अपील को खारिज कर दिया। महिला ने दी थी तलाक को चुनौती यह मामला बालाघाट की एक महिला
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