मध्य प्रदेश में गौ-वंश की रक्षा को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, आरोपियों को होगी 7 साल की जेल
भोपाल मध्य प्रदेश (MP) की मोहन सरकार (Mohan Sarkar) ने गौ-वंश (cattle) की रक्षा को लेकर बड़ा फैसला (big decision) लिया है. राज्य सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024 (ACT 2024) का नोटिफिकेशन (Notification) जारी कर दिया गया है. नए कानून के तहत अब 7 साल की सजा का प्रावधान है. मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने गौ तस्करी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है. मोहन सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नए कानून के तहत गौ-तस्करी
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