महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव: क्या एक व्यक्ति दो बार वोट डाल पाएगा? जानें प्रक्रिया
मुंबई महाराष्ट्र में होने जा रहे लोकल बॉडी इलेक्शन यानी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक ऐसा फैसला आया है जिसने मतदाताओं को हैरान कर दिया है. राज्य चुनाव आयोग के नए प्रावधान के तहत एक वोटर दो बार मतदान कर सकेगा. जी हां, आपने सही पढ़ा, एक ही व्यक्ति अब नगर परिषद और जिला परिषद दोनों के चुनाव में दो वोट डालने का अधिकार रखेगा. लेकिन यह बदलाव किसी गड़बड़ी या ‘डबल वोटिंग’ के लिए नहीं, बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से किया गया है. आयोग का कहना है
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