छात्रों पर पिछले स्कूल से TC लाने का दबाव नहीं डाल सकते संस्थान: HC
चेन्नई स्कूल बच्चों से पिछले विद्यालय से टीसी यानी स्थानांतरण सर्टिफिकेट लाने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने कहा कि टीसी का इस्तेमाल अकसर स्कूल बकाया फीस को वसूलने के लिए एक पैंतरे के तौर पर करते हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को एक सर्कुलर जारी करना चाहिए, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट से कहा जाए कि वह बच्चों से पिछले स्कूल से टीसी लाने का दबाव न डालें। दरअसल किसी नए स्कूल में दाखिले
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