Madhya Pradesh Electric Vehicle Policy

Madhya Pradesh

एमपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100% मोटरयान कर में छूट देने का फैसला किया

भोपाल  मध्य प्रदेश में मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाले ई वाहनों पर मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, 26 मार्च 2027 तक पंजीकृत होने वाले ई बस, ट्रैक्टर और एंबुलेंस को भी मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट (EV registration tax exemption) दी जाएगी। किसी भी प्रकार के हाइब्रिड वाहनों पर यह छूट लागू नहीं होगी। परिवहन विभाग ने बुधवार को मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें दी गई छूट का लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से

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