उत्तराखंड में UCC हुआ लागू, किरायेदारों का लिवइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया
देहरादून उत्तराखंड में मकान मालिकों को अपने किराएदारों के लिवइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सत्यापन कराना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 20 हजार रुपयों तक का जुर्माना देना होगा। यूसीसी के तहत राज्य सरकार ने लिव-इन कपल्स के लिए अपने रिश्तों को पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा मकान मालिकों के लिए अनिवार्य है कि मकान किराए पर देने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित कराना होगा और लिव इन सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी अपने पास रखनी होगी। यूसीसी के नियम 20 (8) (सी) के
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