Saturday, January 24, 2026
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Madhya Pradesh

पांढुर्णा के देवनाला रैयत गांव ने खुद लागू की शराबबंदी, उल्लंघन पर 50,000 रुपए जुर्माना

पांढुर्णा  तहसील के देवनाला रैयत गांव ने नशा मुक्ति के लिए बड़ा कदम उठाया है। रविवार को हुई ग्रामसभा में गांव के सभी लोगों ने सर्वसम्मति से शराब निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी तय किया गया। ग्रामसभा में लिया गया कड़ा निर्णय Read moreमहाकाल मंदिर में भक्त की जेब से 11 हजार रुपये चोरी, सीसीटीवी में नजर आए चार बदमाशग्रामसभा में तय हुआ कि गांव में यदि कोई व्यक्ति शराब बनाएगा या बेचेगा

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Madhya Pradesh

दमोह के पंचायतों में शराबबंदी लागू, उल्लंघन पर भारी जुर्माना लागू

दमोह   शराब को सामाजिक बुराई का दर्जा दिया गया है. दमोह में 3 गांव के लोगों ने मिलकर इस बुराई को दूर करने का फैसला किया है. ग्रामीणों ने आपसी सहमति से गांव में पूरी तरह से शराबबंदी का फैसला लिया है. इस फैसले को कड़ाई से लागू कराने के लिए इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि शराब की वजह से कई घर-परिवार बर्बाद हो गए. गांव में आए दिन शराब पीकर मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं. इस पर

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Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में आज से शराबबंदी, क्यों लिया गया ऐसा फैसला?

भोपाल  मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 19 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी हो जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने इस सबंध में फैसला लिया था। कैबिनेट का यह फैसला आज आधी रात से लागू हो जाएगा। धार्मिक स्थलों में शराबबंदी का फैसला खरगोन के महेश्वर में आयोजित 24 जनवरी की कैबिनेट बैठक में लिया गया था। राज्य में नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। इसी नीति के तहत 19 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर रोक लग जाएगी। किन स्थानों में होगी शराबबंदी प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों

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