ललित मोदी को लेने के देने पड़ गए, राहत के बजाए हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना
मुंबई IPL के संस्थापक ललित कुमार मोदी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोदी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय को करोड़ों रुपये दिए जाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने मोदी की याचिका को मूर्खता पूर्ण करार दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अदालत की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, ' यह याचिका मूर्खतापूर्ण है और इसलिए हम याचिका को खारिज करते हैं।' बॉम्बे हाईकोर्ट ने
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