छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा-आरोपी का उद्देश्य जानना जरूरी, लड़की को भगाकर अपहरण करना दुष्कर्म नहीं
बिलासपुर/महासमुंद. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नाबालिग लड़की को साथ ले जाने पर हर बार भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत दुष्कर्म के लिए अपहरण का अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के लिए अपहरण का अपराध साबित करने के लिए आरोपी के उद्देश्य की जांच करना भी आवश्यक है। साथ ही दुष्कर्म साबित भी होना चाहिए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने महासमुंद जिले के एक मामले में यह फैसला सुनाया
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