Kashmir High Court

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कश्मीर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि बच्चों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी पिता की होती है

श्रीनगर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि बच्चों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी पिता की होती है। उन्होंने कहा है कि यह पिता का दायित्व है कि वह अपने नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण करे, भले ही मां कामकाजी हो और कमाती भी हो। जस्टिस संजय धर ने सुनवाई के दौरान कहा कि मां कामकाजी हो तो भी पिता अपने बच्चों का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है। कोर्ट में एक शख्स ने दलील दी थी कि उसके

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