जबलपुर हाई कोर्ट की सख्ती: कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक, यूट्यूब-मेटा को भेजा नोटिस
जबलपुर हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को कोर्ट ने बैन कर दिया है. दरअसल, हाईकोर्ट की सुनवाई के वीडियोज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मीम्स या शॉर्ट्स के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे, जिसे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियोज के दुरुपयोग को बेहद गंभीरता से लिया और अंतरिम आदेश में सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी. गलत तरीके से
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