आईटीआर नहीं भरा तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है, सात साल तक की
नई दिल्ली आज आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। जिन इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या एसेसमेंट ईयर 2024-25 का रिटर्न भरने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अगर आप आज आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक फाइन और ब्याज देना पड़ सकता है। साथ ही आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने का मौका नहीं रहेगा। इससे आप सेक्शन 80सी, 80डी और एचआरए पर मिलने वाले छूट से वंचित रह जाएंगे। कई टैक्सपेयर्स और संस्थाएं
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