ITR Filing

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आईटीआर नहीं भरा तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है, सात साल तक की

नई दिल्ली आज आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। जिन इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या एसेसमेंट ईयर 2024-25 का रिटर्न भरने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अगर आप आज आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक फाइन और ब्याज देना पड़ सकता है। साथ ही आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने का मौका नहीं रहेगा। इससे आप सेक्शन 80सी, 80डी और एचआरए पर मिलने वाले छूट से वंचित रह जाएंगे। कई टैक्सपेयर्स और संस्थाएं

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ITR Filing आप 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं बशर्ते आपको सहना होगा ये नुकसान

नई दिल्ली  वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेड लाइन 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न इस लास्ट डेट से पहले दाखिल करने की सलाह दे रहा है। क्योंकि, इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस साल आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ेगी। सरकार ने पिछले साल भी आयकर रिटर्नदाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई थी। हालांकि, इसने कोविड-19 महामारी के कारण आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा दो साल पहले बढ़ाई थी। डेडलाइन पर

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