ITR फाइलिंग में देरी पड़ी महंगी! आखिरी तारीख से पहले नहीं भरा तो लगेगी पेनल्टी
भोपाल वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने में जो लोग चूक गए है, उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी मौका है। आइटीआर में गलती हो गई है तो इसे सुधारा जा सकता है। इस तारीख तक ब्याज और लेट फीस के साथ विवरणी प्रस्तुत की जा सकती है। इसके बाद 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर के साथ ही करदाता आयकर विवरणी प्रस्तुत कर पाएंगे। आयकर नियमों के अनुसार जो करदाता पूर्व में आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाए है वह इस तारीख तक ब्याज एवं लेट फीस के साथ विवरणी
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