MP के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अपडेट, 31 जनवरी तक देना होगा संपत्ति का पूरा ब्योरा, वरना हो सकती है कार्रवाई
भोपाल मध्य प्रदेश में 850 से ज्यादा आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), और आईएफएस (IFS) अधिकारियों को अपनी और अपनी पत्नी के नाम पर मौजूद संपत्तियों का विवरण 17 दिनों के भीतर शासन को प्रस्तुत करना होगा। यह विवरण देशभर में मौजूद उनकी संपत्तियों की जानकारी देगा, जिसमें संपत्ति की खरीद की तिथि, खरीदते समय की कीमत, और वर्तमान बाजार मूल्य का उल्लेख करना अनिवार्य है। मंत्री स्टाफ के कर्मचारियों पर भी निर्देश लागू राज्य सरकार ने केवल वरिष्ठ अधिकारियों तक ही निर्देश सीमित नहीं रखे हैं। मंत्री स्टाफ के तृतीय
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