पति को सेक्स से इनकार और दोस्तों के सामने अपमान ‘क्रूरता’ मानी जाएगी: हाईकोर्ट
मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि कोई पत्नी अपने पति को दोस्तों के सामने अपमानित करती है, पति के साथ सेक्स संबंध बनाने से इनकार करती है और उस पर बेबुनियाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाती है, तो यह आचरण “क्रूरता” की श्रेणी में आता है और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का उचित आधार है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोकले की खंडपीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। अदालत एक महिला की उस याचिका पर सुनवाई कर
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