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Madhya Pradesh

वाहनों से टोल टैक्स लेने का ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

जबलपुर ग्राम पंचायत द्वारा मोटर वाहन से टोल टैक्स वसूले जाने को अवैध करार देते हुए जाचं के आदेश को खारिज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि मोटर द्वारा संचालित सभी वाहन मोटर वाहन की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत के पास मोटर वाहन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। सिहोरा तहसील की हरगढ ग्राम पंचातय की तरफ से दायर

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