Hate Speech Case

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शर्मिष्ठा पनोली हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर गाइडलाइन को क्यों बताया जरूरी

नई दिल्ली सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है. शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले वजाहत खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के लिए भी सोशल मीडिया पोस्ट पर गाइडलाइन की जरूरत बताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक खुद संयम क्यों नहीं रख सकते? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा Read moreमहाराष्ट्र में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने HAL को खत्म कर दिया था, हमने ‘मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन बढ़ायानागरिकों को अभिव्यक्ति

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