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Madhya Pradesh

ग्रीन कॉलोनी के लिए नया नियम: कॉलोनी में छोड़ना होगा इतना खुला स्पेस

भोपाल   भोपाल शहर की हरियाली अब और बढ़ेगी। मप्र भूमि विकास अधिनियम और कालोनी विकास की शर्तो में संशोधन के बाद ऐसा हो सकेगा। टीएंडसीपी ने शहर में ग्रीन कॉलोनी बनाने के लिए नए नियम जारी किए जा रहे हैं। अब नयी कॉलोनियों के कुल क्षेत्रफल का दस फीसदी ग्रीन व खुला स्पेस रखना होगा। यानी दस हेक्टेयर की कॉलोनी है तो वहां एक हेक्टेयर क्षेत्रफल सिर्फ पार्क व मैदान के तौर पर होगा। इसके लिए नई पॉलिसी में प्रावधान किए जा रहे हैं। अक्टूबर में ये पॉलिसी लागू होगी।

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जिस परिसर में रोपा गया हो पौधा, उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी उस विभाग की होगी, पर्यावरण संतुलन के लिए बीजापुर कलेक्टर का अनोखा निर्देश

इम्पेक्ट न्यूज. बीजापुर। कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने सभी ग्राम पंचायत के सचिवों को निर्देशित किया कि 14 जून तक ग्राम पंचायत की परिसम्पतियों को साफ सफाई कर स्वच्छ रखने के साथ निकासी पानी का उपयोग करते हुए पौधारोपण करें। ग्राम पंचायत परिसम्पतियों में जैसे उप स्वास्थय केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, समस्त स्कूल भवन, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, अनाज गोदाम आदि ग्राम पंचायत भवन आदि में कार्य किये जायेंगे। Read moreशिक्षा विभाग में तबादला विवाद : मार्क तो करवा दिया पर विधिवत जानकारी नहीं दी

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