electricity theft

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सतना में रिटायर्ड डीएसपी समेत तीन पर बिजली चोरी का केस दर्ज

 सतना सतना जिले के बिरसिंहपुर विद्युत वितरण केन्द्र के अंतर्गत आने वाले गुझवां गांव में शुक्रवार को विद्युत विभाग के जेई सुनील मिश्रा के नेतृत्व में विषुत विभाग की जांच टीम ने छापा मारते हुए सेवानिवृत्त डीएसपी समेत दो अन्य पर विद्युत चोरी का मामला दर्ज किया है। इस बड़ी कार्रवाई से पूरे गांव में हलचल मचा दी है और अन्य लोगों में भी विद्युत चोरी को लेकर दशहत का माहौल है। विद्युत विभाग की टीम के मुताबिक रिटायर्ड डीएसपी रामकीर्ति शुक्ला के परिसर में अवैध रूप से ‘कटिया फांस’

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भोपाल शहर में बिजली चोरी पर कंपनी ने की कड़ी कार्यवाही

भोपाल शहर में बिजली चोरी पर कंपनी ने की कड़ी कार्यवाही रिलायबल पैथ लैब में डायरेक्ट तार डालकर की जा रही थी बिजली चोरी, हुई कड़ी कार्यवाही बिजली चोरी  : 3 लाख 95 हजार का बिल जारी, राशि जमा नहीं करने पर होगी जेल Read moreमहाकाल मंदिर में भक्त की जेब से 11 हजार रुपये चोरी, सीसीटीवी में नजर आए चार बदमाशभोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मंगलवार को सघन चैकिंग अभियान के दौरान भोपाल शहर में डायरेक्ट तार डालकर बिजली का अनधिकृत उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की

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विद्युत चोरी के मामले में 2 साल के कठोर कारावास 87 हजार रुपये का अर्थदंड

भोपाल जिला कोर्ट शिवपुरी के विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम ए.के. गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी राजाराम रावत को दोषी करार देते हुए हुए 2 साल के कठोर कारावास एवं 87 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा दी है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शिवपुरी के उप महाप्रबंधक ने बताया कि अभियोजन के मुताबिक घटना 11 जनवरी 2019 की है, चेकिंग के दौरान कनिष्ठ यंत्री एम.एस. कुरैशी एवं लाइन हेल्पर दामोदर यादव व मीटर रीडर कपिल उपाध्याय द्वारा वितरण केंद्र बडौदी संभाग प्रथम शिवपुरी के अंतर्गत

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विद्युत चोरी के मामले में दो साल क‍ठोर कारावास सहित 61 हजार रूपये अर्थदंड की सजा

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शिवपुरी संभाग-एक के वितरण केन्‍द्र बड़ौदी अंतर्गत ग्राम रातौर निवासी राजेश रावत पुत्र सुरेश रावत को 5 वर्ष पुराने मामले में अनधिकृत रूप से बिजली लाइन से सीधे तार जोड़कर बिजली का उपयोग करने पर जिला कोर्ट के विशेष न्‍यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ने दो साल के कठोर कारावास तथा 61 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। गौरतलब है कि कंपनी के उप महाप्रबंधक पराग धावर्डे द्वारा निरीक्षण दल सहित 11 जनवरी 2019 को ग्राम रातौर निवासी आरोपी राजेश रावत पुत्र सुरेश रावत

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