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E20 petrol

National News

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, एथेनॉल-फ्री पेट्रोल का नहीं मिलेगा विकल्प, E20 बिक्री जारी

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) को खारिज कर दिया जिसमें देशभर में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) की बिक्री पर सवाल उठाया गया था. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि लाखों मोटर चालकों को ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उनकी गाड़ियों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है. याचिकाकर्ता

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