न्यायालय ने हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के मामले पर सुनवाई बहाल करने का फैसला किया
नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने इस कानूनी सवाल पर सुनवाई फिर से शुरू करने का फैसला किया कि क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है, जिस पर कोई सामान नहीं लदा हो। केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हालांकि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम 1988 में संशोधन के लिए परामर्श की प्रक्रिया ‘‘लगभग पूरा हो चुकी है’’ लेकिन प्रस्तावित संशोधनों को अभी संसद के समक्ष पेश
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