मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 65 कॉलेजों के छात्रों को बड़ी राहत दी
जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों के पक्ष में बड़ा आदेश सुनाया है. आदेश के अनुसार फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को एनरोलमेंट जारी करते हुए परीक्षा में शामिल किया जाएगा. बता दें कि मध्यप्रदेश में व्यापक स्तर पर नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े से हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है. जांच में कुल 65 नर्सिंग कॉलेज अपात्र मिले गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से मध्यप्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों
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