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सिंगल पैरेंट भी अब गोद ले सकते हैं बच्चा, सरकार ने बदल दिया नियम, जानें क्या है प्रोसेस

नई दिल्ली  देश में अब सिंगल पैरेंट्स भी बच्चा गोद ले सकेंगे। महिला एवं बाल विकास (WCD) मंत्रालय ने एक नए नियम के तहत अब अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रहे 35 से 60 साल की उम्र के अकेले लोगों को भी बच्चे को गोद लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले, 2016 के मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइंस के तहत, केवल विवाहित जोड़ों को ही बच्चे को गोद लेने की अनुमति थी। हालांकि, एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती

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