असम में बहुविवाह पर कड़ी कार्रवाई: एक से ज्यादा शादी पर 7 साल तक की सजा, हिमंत सरकार ला रही नया कानून
गुवाहाटी असम मंत्रिमंडल ने ‘असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025’ को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्य छठे अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में बहुविवाह और बहुपत्नी विवाह की प्रथाओं को प्रतिबंधित और समाप्त करना है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि यह विधेयक 25 नवंबर को असम विधानसभा सत्र में पारित करने के लिए पेश किया जाएगा. बहुविवाह उस व्यक्ति के संबंध में निषिद्ध है जो विवाह नहीं करेगा यदि उसका कोई जीवित जीवनसाथी है या वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके दूसरे जीवनसाथी से
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