Friday, January 23, 2026
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Chhattisgarh High Court

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रजत जयंती समारोह में शामिल हुए राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय

संविधान का व्याख्याकार, नागरिक अधिकारों का संरक्षक और न्याय का सजग प्रहरी बनकर खड़ा है उच्च न्यायालय : राज्यपाल डेका इन्फ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता के साथ समय पर न्याय उपलब्ध कराने राज्य सरकार कटिबद्ध : मुख्यमंत्री साय आमजनों का विश्वास प्राप्त करना न्यायपालिका का सर्वाेत्तम उद्देश्य : न्यायाधीश  माहेश्वरी Read moreएंटी नक्सल आपरेशन में एक और बड़ी सफलता पांच लाख का इनामी नक्सली शंकर मारा गया, मृत नक्सली का शव और पिस्टल बरामदरायपुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना का रजत जयंती समारोह’ का आयोजन महामहिम राज्यपाल  रमेन डेका के

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जबरन यौन संबंध से गर्भवती हुई नाबालिग की अबॉर्शन कराने की इजाजत दी

बिलसपुर  बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार एक नाबालिग को गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है. दरअसल, हाईकोर्ट ने जबरन यौन संबंध से गर्भवती हुई नाबालिग की गर्भपात की अनुमति मांगने वाले याचिका को स्वीकार किया है. कोर्ट ने कहा बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है. यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट है. क्योंकि उसे बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने बाध्य नहीं किया जा सकता है. जबरन यौन संबंध में हुई गर्भवती Read moreसोशल डिस्टेंसिंग

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो नए जज नियुक्त, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नामों पर लगाई मुहर

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो नए जज नियुक हुए हैं। अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु और अधिवक्ता अमितेन्द्र किशोर प्रसाद के नाम पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुहर लगा दी है। बता दें कि बीते 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद इन अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश कॉलेजियम से की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है। न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अधिवक्ता बिभू दत्ता गुरु की ईमानदारी के खिलाफ कुछ

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा-आरोपी का उद्देश्य जानना जरूरी, लड़की को भगाकर अपहरण करना दुष्कर्म नहीं

बिलासपुर/महासमुंद. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नाबालिग लड़की को साथ ले जाने पर हर बार भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत दुष्कर्म के लिए अपहरण का अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के लिए अपहरण का अपराध साबित करने के लिए आरोपी के उद्देश्य की जांच करना भी आवश्यक है। साथ ही दुष्कर्म साबित भी होना चाहिए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने महासमुंद जिले के एक मामले में यह फैसला सुनाया

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