सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर जस्टिस’ को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा कहा ….
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर 'बुलडोजर जस्टिस' पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के 'कानून को ध्वस्त करने जैसा' है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो सकता। इससे पहले 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी और मनमाने ढंग से बुलडोजर ऐक्शन रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की बात कही थी। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन की शुरुआत
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