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बिहार-वैशाली में पूर्व मार्केटिंग ऑफिसर भोला की अवैध सम्पत्ति होगी जब्त, निगरानी के विशेष जज ने जारी किया आदेश

वैशाली. वैशाली जिले के लालगंज के पूर्व मार्केटिंग ऑफिसर (फूड सप्लाइ एंड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन) भोला गिरि और उनकी पत्नी संध्या गिरि की 87.09 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त होगी। यह आदेश पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी सह निगरानी के विशेष जज बृजेश कुमार पाठक की अदालत ने दिया है। आदेश के अनुसार उन्हें और उनकी पत्नी को एक महीने के अंदर चिह्नित संपत्ति को डीएम को सौंप देना है। ऐसा नहीं करने पर एक महीने के बाद डीएम सिविल प्रक्रिया के तहत संपत्ति को जब्त करेंगे। इस संबंध में विशेष

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