भोपाल में भीख लेने और देने पर होगी कार्रवाई, DM ने जारी किया सख्त आदेश
भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मांगना और भीख देना अपराध की श्रेणी में आ गया है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने और देने दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. भीख मांगने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राजधानी भोपाल
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