चैक बाउंसः न्यायालय ने ब्याज सहित राशि जमा करने एवं तीन माह की कैद से किया दंडित
रायसेन मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा पाटनदेव जिला रायसेन द्वारा राजेश कुमार पुत्र मजबूत सिंह यादव निवासी- ग्राम घाट पिपलिया, पोस्ट डाबरा इमलिया, थाना रायसेन, तहसील व जिला रायसेन को कृषि कार्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के लिये रूपये 2,25,000/- का ऋण दिया गया था। अनुबंध अनुसार अभियुक्त को प्राप्त ऋण ब्याज सहित बैंक को वापिस लौटाना था अभियुक्त ने उक्त ऋण की अदायगी हेतु दिनांक 15.07.2023 को राशि रू. 2,35,000/- का एक चैक मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा पाटनदेव में जमा किया था, परन्तु जिस खाते का चैक अभियुक्त द्वारा ऋण
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