पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2024 को मंजूरी दी
पंजाब पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होने से फायर ब्रिगेड में लड़कियों की भर्ती से जुड़े नियम बदले जाएंगे। वहीं अब हर वर्ष की बजाय तीन वर्ष बाद फायर से जुड़ी एनओसी लेनी होगी। इस बिल में फायर से जुड़ी गतिविधियों का निरिक्षण करने और खराब प्रदर्शन पर सजा देने के लिए भी रूपरेखा बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस बिल के लागू होने से सरकार के रेवेन्यू के स्रोत बढ़ेंगे
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