चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री पद्मजा राव को तीन महीने की कैद, 40.20 लाख का जुर्माना
मंगलुरु मंगलुरु की एक अदालत ने अभिनेत्री पद्मजा राव को 40 लाख रुपये के चेक बाउंस के चार वर्ष पुराने एक मामले में तीन माह साधारण कैद और 40.20 रुपये लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की आठवीं अदालत (आठवीं जेएमएफसी अदालत) ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया कि अभिनेत्री पद्मजा राव ने ‘वीरू टॉकीज’ के मालिक एवं मंगलुरु निवासी वीरेंद्र शेट्टी से 40 रुपये लाख का कर्ज लिया था और गारंटी के
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