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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को झटका देते हुए पासपोर्ट जारी करने से किया इनकार

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को झटका देते हुए पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इलाहाबादिया को अब दो हफ्ते बाद आने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अगर पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया जाता है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। इससे पहले उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट से गुजारिश की कि याचिकाकर्ता की आजीविका मशहूर हस्तियों के साक्षात्कार करने से ही चलती है,और इसके लिए उन्हें लगातार यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए जब्त पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया जाय। चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पिछले आदेश के अनुसार अंडरटेकिंग भी दाखिल की है।

दरअसल, चंद्रचूड़ ने रणवीर इलाहाबादिया के आजीविका प्रभावित होने का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय से पासपोर्ट जमा करने की शर्त में संशोधन करने का अनुरोध किया था। इलाहाबादिया ने दलील दी थी कि पॉडकास्ट उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है और उनके द्वारा काम पर रखे गए लगभग 280 लोग इस कार्यक्रम पर निर्भर हैं।

दो हफ्ते में पूरी होगी जांच
इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके दो पहलू हैं। अगर हम आपको यात्रा करने की अनुमति देते हैं, तो जांच पर असर पड़ेगा और उसे स्थगित भी किया जा सकता है। मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच पूरी होने में अभी 2 सप्ताह लगेंगे। इसके बाद कोर्ट ने इलाहाबादिया को दो सप्ताह बाद आने को कहा। इलाहाबादिया ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष संकल्प लिया कि वह अपने शो में शालीनता बनाए रखेंगे।

कोर्ट ने एक अन्य यूट्यूबर आशीष चंचलानी का पासपोर्ट भी जारी करने से इनकार कर दिया है। ये सभी स्टैंड-अप कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अश्लील कमेंट करने के आरोपी हैं। शो के दौरान इलनलोगों ने माता-पिता के सेक्स पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ इन पर कई मुकदमे दायर किएा गए थे।